भारत, कम्पनी कानून, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) संबंधी कानून प्रस्तावित करने वाला विश्व का पहला देश है। कम्पनी एक्ट, 2013 की अनुसूची VII की धारा 135 के तहत, प्रत्येक भारतीय कम्पनी ( और विदेशी कम्पनियों की भारत में शाखा और व्यापार पर भी ) जिसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा और पिछले तीन सालों में 5 करोड़ से ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाली कम्पनियों को अपने लाभ का समाज के उत्थान और सामाजिक कार्यों में लगाना होगा, क्योंकि कम्पनियाँ समाज से मानव संसाधन और कच्चा माल लेती है, तो यह उस कम्पनी की जिम्मेदारी बनती है, कि वो समाज के विकास के लिए अपना योगदान दे। इस कानून से संबंधित नियम, कंपनीज (CSR नीति) नियम, 2014 या नियम 1 अप्रैल, 2014 से पूरे देश में लागू किये गए हैं।